"सुप्रीम कोर्ट की फटकार: जमानत के बावजूद जेल में कैदी, गाजियाबाद जेलर तलब"




नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जेल के अधीक्षक (जेलर) को तलब किया है। मामला एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा है जिसे अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन वह अब तक जेल में बंद है। अदालत ने इसे "न्याय का उपहास" बताते हुए तीखी टिप्पणी की और कहा कि जब शीर्ष अदालत का आदेश साफ था, तो व्यक्ति को अब तक क्यों नहीं रिहा किया गया। पीठ ने कहा कि यह मामला स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन का गंभीर उदाहरण है और इसमें तत्काल जांच होनी चाहिए।

इस केस की सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस के वी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जमानत आदेश में उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून यानी "उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021" की धारा 5 की उपधारा (1) का उल्लेख न होने को जेल प्रशासन ने आधार बना लिया और व्यक्ति को रिहा नहीं किया। जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही 29 अप्रैल को साफ-साफ आदेश दे चुका था कि यदि आरोपी किसी अन्य केस में वांछित नहीं है तो उसे निजी मुचलके पर रिहा किया जाए।

अदालत ने यह भी बताया कि 27 मई को ट्रायल कोर्ट ने रिहाई का स्पष्ट आदेश दिया था, फिर भी व्यक्ति जेल में है। इससे पीठ बेहद नाराज हुई और कहा कि कानून की ऐसी व्याख्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने जेल अधीक्षक के अलावा उत्तर प्रदेश के जेल महानिदेशक को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने को कहा है।

अदालत ने यह चेतावनी भी दी कि अगर यह पाया गया कि व्यक्ति को सिर्फ एक उपधारा का उल्लेख न होने के कारण जेल में रखा गया, तो यह अदालत की अवमानना होगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, अगर पाया गया कि व्यक्ति किसी अन्य मामले में भी हिरासत में है, तो याचिकाकर्ता के वकील के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि इस अदालत को हल्के में न लिया जाए और यह मामला स्वतंत्रता से जुड़ा है, जिसकी रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अब इस मामले की सुनवाई 25 जून को होगी, जिसमें जेलर और जेल महानिदेशक को जवाब देना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद व्यक्ति की रिहाई क्यों नहीं हुई।

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